अम्बिकापुर , जुलाई 2022/ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बिकापुर के सचिव अमित जिन्दल ने शुक्रवार 2022 को बैंक के अधिकारियों अधिवक्ताओं के साथ एक मीटिंग ली गई। उन्होंने कहा कि आगामी नेशनल लोक अदालत 13 अगस्त 2022 को आयोजित होगी। नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के लिए हम सभी को मिलजुल कर कार्य करना होगा।
श्री अमित जिन्दल ने बताया कि छ.ग. उच्च न्यायालय के निर्णय अशोक पच भाई बनाम एस.बी.आई में यह व्यवस्था प्रतिपादित की गई है कि यदि लोक अदालत की पीठ संतुष्ट हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दामोदर एस. प्रभु बनाम सययद बाबा लाल के अनुसार राजीनामा पर लगने वाली कास्ट को वेव किया जा सकता है। अतः आप सभी लोक अदालत की पीठ से इस न्यायदृष्टांत के अनुसार लोक अदालत के दिन धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के मामलो में राजीनामा कर कास्ट से उन्मुक्ति प्राप्त करने के लिए निवेदन कर सकते है।
श्री जिन्दल ने यह भी बताया कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय सुरेश गणपति बनाम महाराष्ट्र राज्य के अनुसार विद्युत अधिनियम की धारा 138 के प्रकरण भी राजीनामा योग्य है। श्री जिन्दल ने अधिवक्ताओं से बताया कि बिना अभियुक्त की उपस्थिति में भी राजीनामा योग्य मामलों में राजीनामा हो सकता है।


