अम्बिकापुर , जुलाई 2022/ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आर.बी. घोरे के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री अमित जिंदल के मार्गदर्शन में पी.एल.वी. कुमारी सलोमी कुजूर ने 2 जुलाई को जिला अस्पताल में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में बताया गया कि पी.एन.डी.टी एक्ट 1994 के तहत कोई भी प्रयोग शाला किसी गर्भवती महिला के गर्भ में लड़का है या लड़की यह नहीं बता सकती। ऐसी सुविधा का विज्ञापन अधिनियम के तहत दण्डनीय है। उन्होंने यह भी बताया कि बिना रजिस्ट्रेशन के कोई प्रयोगशाला नहीं चलाई जा सकती तथा बिना रजिस्ट्रेशन प्रयोगशाला को कोई उपकरण नहीं बेचा जा सकता। बिना स्त्री के सहमति के उसका भ्रूण परीक्षण नहीं किया जा सकता।