छत्तीसगढ़

परीक्षा अवधि में रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र वर्जित

मुंगेली, 17 फरवरी 2026/sns/- जिले में बोर्ड एवं स्थानीय परीक्षाओं को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार के निर्देशानुसार मुंगेली एसडीएम श्री अजय शतरंज ने डीजे एवं धुमाल संचालकों की बैठक ली। बैठक में परीक्षा अवधि के दौरान जिले में शांति एवं अनुशासन बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि परीक्षा केंद्रों के आसपास विशेष सतर्कता बरती जाए तथा किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या अनुचित गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
बैठक में निर्णय लिया गया कि परीक्षा अवधि के दौरान रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र (डी.जे.) का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि शासन द्वारा जारी निर्देशों एवं कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित कराया जाए। सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्र में नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। परीक्षा केंद्रों, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों एवं अन्य संवेदनशील स्थलों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के साउंड सिस्टम या ध्वनि विस्तारक उपकरण के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। बैठक में संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

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