अंबिकापुर, 07 जनवरी 2026/SNS/- जिले के अंबिकापुर विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत लब्जी में ग्रामीणों को शासन की जनकल्याणकारी पहल से अवगत कराने के उद्देश्य से चौपाल का आयोजन कर विकसित भारत जी-राम-जी योजना की जानकारी साझा की गई। चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीणजन, पंचायत प्रतिनिधि एवं हितग्राही उपस्थित रहे।
कार्यक्रम में अंबिकापुर जनपद पंचायत के सीईओ श्री राजेश सेंगर ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए विकसित भारत जी-राम-जी एक्ट, 2025 के प्रमुख प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत अब ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिनों के कार्य की कानूनी गारंटी प्रदान की गई है। साथ ही, यदि कार्य उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को और अधिक सशक्त किया गया है।
जनपद सीईओ श्री सेंगर ने बताया कि इस एक्ट के अंतर्गत अब मजदूरी का भुगतान एक सप्ताह के भीतर करना अनिवार्य किया गया है। यदि 15 दिवस के भीतर मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है, तो संबंधित मजदूर को 0.05 प्रतिशत अतिरिक्त राशि ब्याज के रूप में दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्व में भुगतान में विलंब होने पर मजदूरों को कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिलती थी, किंतु अब देरी की स्थिति में संबंधित जिम्मेदारों को इसकी कीमत चुकानी होगी।
उन्होंने आगे बताया कि विकसित भारत जी-राम-जी एक्ट के तहत गांव की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यों का चयन अब ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा। गांव की जरूरतों के अनुसार ही कार्य कराए जाएंगे, जो इस योजना की मूल भावना है। इस अधिनियम के लागू होने से गांवों में जल संरक्षण, आधारभूत संरचना विकास, आजीविका आधारित गतिविधियां तथा प्राकृतिक आपदाओं से बचाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए जा सकेंगे।
चौपाल के दौरान सीईओ श्री सेंगर ने ग्रामीणों से संवाद स्थापित कर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया तथा उन्हें योजना का अधिकतम लाभ उठाने के लिए सक्रिय सहभागिता हेतु प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों में योजना को लेकर उत्साह देखने को मिला तथा शासन की मंशा के अनुरूप ग्राम स्तर पर विकास कार्यों में जनभागीदारी को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया।

