सुकमा, 26 नवंबर 2025/sns/- जिले में आर्थिक रूप सेकमजोर तथा जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का संचालन इस वर्ष भी बड़े स्तर पर किया जा रहा है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले तथा मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना अंतर्गत परिवारों की अधिकतम दो कन्याओं को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
योजना अंतर्गत प्रति कन्या विवाह पर अधिकतम 50,000 रुपये व्यय किए जाने का प्रावधान है। इसमें 7,000 रुपये तक की सहायता सामग्री के रूप में, 35,000 रुपये वधु के नाम बैंक ड्राफ्ट के रूप में तथा सामूहिक विवाह आयोजन पर 8,000 रुपये प्रति कन्या व्यय किए जा सकते हैं। राज्य शासन ने इस वर्ष विधवा, अनाथ और निराश्रित कन्याओं को भी योजना में शामिल किया है, जिससे उन्हें सामाजिक सुरक्षा और सम्मान मिले।
वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु जिला सुकमा को कुल 180 जोड़ों का लक्ष्य मिला है। इसी क्रम में जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह समारोह का आयोजन दिसंबर 2025 के प्रथम सप्ताह में करने का प्रस्ताव है। सभी पात्र परिवारों से अनुरोध है कि वे 02 दिसंबर 2025 तक अपने आवेदन अनिवार्य रूप से जमा करें।
आवेदन पत्र आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना अधिकारी सुकमा, तोंगपाल, कोंटा, गादीरास, छिंदगढ़, दोरनापाल तथा जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं।
योजना के लिए निर्धारित पात्रता में कन्या का गरीबी रेखा के नीचे या मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना कार्डधारी परिवार से होना, कन्या की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होना, कन्या का अविवाहित होना तथा एक परिवार की अधिकतम दो कन्याओं को ही लाभ दिए जाने की शर्त शामिल है। कन्या का जिला सुकमा की स्थानीय निवासी होना भी अनिवार्य है।


