छत्तीसगढ़

लोकसभा निर्वाचन 2024 : कलेक्टर की अनुमति के बिना अधिकारी-कर्मचारी नहीं जा सकेंगे अवकाश पर

अधिकारियों कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध

कवर्धा, 18 मार्च 2024। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के तहत शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों के बिना अनुमति के अवकाश पर प्रस्थान करने पर प्रतिबंध लगाया है। इसके तहत जिले के अन्तर्गत समस्त शासकीय एवं राज्य शासन के विभागीय इकाईयों, उपक्रमों के अमले कलेक्टर के बिना अनुमति के अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे अति आवश्यक होने पर आवेदन कार्यालय प्रमुख परीक्षण कर अनुशंसा के साथ अधोहस्ताक्षरकर्ता को नोडल अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत करेंगें।
जारी आदेश में बताया गया कि निर्वाचन कार्य संपादन के लिए निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण, डब्डब्ए ब्वदजतवस त्ववउए ब्.टप्ळप्स् सहित अन्य शाखाओं में जिन अधिकारी, कर्मचारियों की ड्यूटी लगायी गई है, उन्हें तत्काल भारमुक्त करें। इस संबंध में केवल कार्यालयीन कार्य का हवाला देकर ड्यूटी आदेश निरस्त करने संबंधी पत्राचार मान्य नहीं होगा। निर्वाचन कार्य संपादन के लिए जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगायी जा रही है, उन्हें आदेश तामील कराने की जिम्मेदारी संबंधित कार्यालय/विभाग प्रमुख की होगी। अतः अवकाश के दिनों में भी कार्यालय खुले रहेंगे, कर्मचारियों की ड्यूटी लगायी जाएगी। निर्वाचन कर्तव्य से मुक्त करने संबंधी आवेदन आवश्यक दस्तावेज (स्वास्थ्यगत समस्या होने पर मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट) सहित कार्यालय प्रमुख अनुशंसा के साथ नोडल अधिकारी को मतदान दल गठन के माध्यम से प्रस्तुत करेंगें। अवकाश अथवा निर्वाचन ड्यूटी से मुक्त करने हेतु कोई भी अधिकारी/कर्मचारी सीधे इस कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत नहीं करेंगें। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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