छत्तीसगढ़

कलेक्टर श्री पी.एस.एल्मा ने ली विभिन्न सामाजिक संगठन के प्रतिनिधियों की बैठक

 पंजीकृत सामाजिक संगठनों को भूमि आबंटन और अनुदान के संबध में शासन के नए सर्कुलर से कराया अवगत
धमतरी 15 दिसम्बर 2022/ कलेक्टर श्री पी.एस.एल्मा ने आज विभिन्न सामाजिक संगठन के प्रतिनिधियों से चर्चा कर भूमि आबंटन संबंधी शासन के नए सर्कुलर से अवगत कराया। दोपहर 12 बजे कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आहूत बैठक में कलेक्टर ने बताया कि विभिन्न समाज के पंजीकृत संस्थाओं को मांग करने पर भूमि आवंटन किया जा सकता है। प्रत्येक समाज की पंजीकृत संस्थाओं को अधिकतम 7500 वर्गफुट तक का भूमि आबंटन रियायती दर पर कलेक्टर स्तर पर किया जा सकता है। उससे अधिक भूमि आबंटन संबधी आवेदन शासन स्तर पर दिया जा सकता है। उन्होंने भूमि आबंटन के साथ ही अनुदान की भी जानकारी दी। बताया गया कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के समाज की पंजीकृत संस्थाओं को बाजार मूल्य की 10 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के समाज की पंजीकृत संस्थाओं को 10 प्रतिशत, अन्य समाज की पंजीकृत सामाजिक संस्थाओं को 15 प्रतिशत बाजार मूल्य में भूमि आबंटित की जा सकती है।
                  शासन द्वारा जारी सर्कुलर अनुसार विभिन्न वर्गों की पंजीकृत सामाजिक संस्थाओं से आबंटित भूमि पर छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 59 के तहत निर्मित अद्यतन नियमों के अनुसार वार्षिक भू-भाटक लिया जाएगा। सामान्यतः एक समाज को एक स्थान पर एक ही बार रियायती दर पर भूमि आबंटित की जाएगी। बैठक में अपर कलेक्टर श्री चन्द्रकांत कौशिक और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व धमतरी डॉ.विभोर अग्रवाल भी मौजूद रहकर सामाजिक संगठन के प्रतिनिधियों को आवश्यक जानकारी दिए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *