अम्बिकापुर, सितंबर 2022/ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री अमित जिन्दल के निर्देश में पैरालीगल वालेंटियर स्वाती चौबे द्वारा गुरूवार को जिला अस्पताल में विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में खाद्य, सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के बारे में बताते हुए कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 48 के अनुसार किसी खराब खाद्य वस्तु का बेचना या बाटना दण्डनीय है तथा उक्त अधिनियम की धारा 50 के अनुसार ग्राहक को मांगी गई प्रकृति या तत्व या क्वालिटी का समान नहीं देना दण्डनीय है तथा उक्त अधिनियम की धारा 51 के अनुसार अवमानक खाद्य पदार्थ का तथा धारा 52 के अनुसार मिथ्या छाप वाले खाद्य पदार्थ का मानव उपभोग के लिए विक्रय के लिए विनिर्माण या भंडारण या विकय या वितरण या आयात दण्डनीय है तथा उक्त अधिनियम की 53 के अनुसार तत्संबंध में मिथ्या विज्ञापन भी दण्डनीय है तथा धारा 56 के अनुसार मानव उपभोग के लिए किसी खाद्य पदार्थ का अस्वास्थ्यकर दशाओं में विनिर्माण या प्रसंस्करण दण्डनीय है तथा अधिनयम की धारा 57 के अनुसार अपद्रव्य का आयात या विनिर्माण या भंडारण या विकय या वितरण दण्डनीय है तथा धारा 62 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति खाद्य सुरक्षा अधिकारी का इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में किसी युक्तियुक्त कारण के बिना प्रतिरोध करता है, बाधा पहुंचाता है या ऐसा प्रयास करता है तो वह कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक हो सकेगी और जुर्माने से भी जो एक लाख रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा तथा धारा 65 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति चाहे वह स्वयं या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसे किसी खाद्य वस्तु का विनिर्माण या विक्रय का आयात करता है जिससे किसी उपभोक्ता को क्षति पहुंचाती है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो पीड़ित या पीड़ित के विधिक प्रतिनिधि को प्रतिकर मिलने का प्रावधान है।



