मुंगेली, 13 मार्च 2026/sns/- कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार के निर्देशानुसार जिले की ग्राम पंचायतों में समर्थ पोर्टल के माध्यम से संपत्ति कर वसूली की प्रक्रिया तेज की जा रही है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रभाकर पाण्डेय के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायतों में छत्तीसगढ़ पंचायतीराज अधिनियम की धारा 77 उपधारा (1) के तहत नियमानुसार संपत्ति कर अधिरोपित कर वसूली की जा रही है। प्रक्रिया के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में राशन कार्डधारियों से स्व-घोषणा पत्र भरवाकर मकानों की पूंजीगत लागत के आधार पर ग्रामसभा में संपत्ति कर की दर तय की जा रही है। निर्धारित प्रावधानों के अनुसार संपत्ति कर की दर न्यूनतम 0.20 पैसे से अधिकतम 0.30 पैसे प्रति 100 रुपये तक निर्धारित की गई है, जिसके आधार पर पंचायतों में कर वसूली की जा रही है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद पंचायत पथरिया में 03 लाख 89 हजार 500 रुपये से अधिक, जनपद पंचायत मुंगेली में 05 लाख 51 हजार 580 रुपये से अधिक तथा जनपद पंचायत लोरमी में 01 लाख 67 हजार 970 रुपये से अधिक की कर राशि ग्राम पंचायतों में जमा कराई गई है। यह राशि पंचायतों द्वारा अपने क्षेत्र के विकास कार्यों में नियमानुसार व्यय की जाएगी, जिससे ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही ग्राम संपदा मोबाइल ऐप के माध्यम से ग्राम पंचायतों में विगत वर्षों में कराए गए विभिन्न निर्माण कार्यों की जानकारी भी ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही है। इससे आम नागरिकों को निर्माण कार्यों की स्थिति की जानकारी आसानी से मिल रही है और विकास कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित हो रही है। इस कार्य को प्राथमिकता के साथ पूर्ण कराने के लिए जनपद पंचायत मुंगेली, लोरमी एवं पथरिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।


