छत्तीसगढ़

श्रमिक पंजीयन नवीनीकरण एवं शैक्षणिक योजनाओं के लाभ हेतु पंजीयन अनिवार्य

बलौदाबाजार, 17 जुलाई 2025/sns/- छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत निर्माण श्रमिक जैसे रेजा कुली, प्लम्बर, इलेट्रिशियन, बढ़ई इत्यादि इस प्रकार कुल 60 प्रकार के प्रवर्ग में पंजीयन किया जाना प्रावधानित है। पंजीयन की अवधि एक बार में 05 वर्ष हेतु वैध होता है जिसके पश्चात् नवीनीकरण कराया जाना है। वर्तमान में जिले में 50503 श्रमिकों का पंजीयन की वैधता समाप्त हो चुकी है जिसके द्वारा नवीनीकरण कराया जाना ळें ऐसे श्रमिक विभाग में कि शीघ्र ही आवश्यक दस्तावेज सहित विभागीय पोर्टल https://shramevjayate.cg.gov.in के माध्यम से नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकते है।

श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक के लिए कुल 30 योजनाएं संचालित की जा रही है। जिसके अंतर्गत शैक्षणिक सहायता हेतु 5 योजनाएं विभाग द्वारा मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना, निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक कॉपी हेतु सहायता योजना एवं निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है। उक्त योजना के लिए अधिक से अधिक आवेदन प्रस्तुत कर लाभ प्राप्त कर सकते है। इस संबंध अधिक जानकारी हेतु कार्यालय श्रम पदाधिकारी, संयुक्त कार्यालय कलेक्टर परिसर बलौदाबाजार में संपर्क किया जा सकता है।

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