छत्तीसगढ़

कलेक्टर ने खाद के भण्डारण एवं वितरण में गड़बड़ी पर की कड़ी कार्रवाई, प्रभारी निलंबित एवं एफआईआर के दिए निर्देश


अम्बिकापुर, 28 जून 2025/sns/- कलेक्टर श्री विलास भोसकर के निर्देशन में जिले में खाद के भण्डारण एवं वितरण पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। सेवा सहकारी समितियों को खाद का वितरण विपणन संघ (मार्कफेड) के गोदामों से किया जाता है। हाल ही में, खाद की कुछ मात्रा में कमी देखने को मिली थी, जिसके बाद विपणन संघ के जिला विपणन अधिकारी द्वारा अम्बिकापुर खाद गोदाम का भौतिक सत्यापन कराया गया। सत्यापन में डी0ए0पी में 115.6 मे.टन, एन.पी.के. 161 मे.टन और यूरिया में 186.075  मे.टन खाद की कमी पाया गया।

मामले की जानकारी कलेक्टर श्री भोसकर के संज्ञान में आते ही उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए खाद गोदाम प्रभारी श्री अर्पण तिर्की, जो मूल पद क्षेत्र सहायक हैं, उनको निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही, श्री अर्पण तिर्की के खिलाफ थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।

कलेक्टर ने इस घटना की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए खाद के भण्डारण और वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।

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