छत्तीसगढ़

अवैध खनिज उत्खनन व परिवहन पर कार्रवाई, 11 वाहन जप्त

महासमुंद, 17 मार्च 2026/sns/- जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर प्रभावी रोक लगाने के लिए कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार खनिज विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में खनिज विभाग की टीम ने विशेष अभियान चलाकर अवैध खनिज परिवहन एवं उत्खनन में संलिप्त कुल 11 वाहनों को जप्त किया है।
खनिज अधिकारी श्री फागुलाल नागेश ने बताया कि 13 मार्च को अवैध परिवहन के मामले में फर्शी पत्थर खनिज से भरे 02 आईचर वाहन तथा चूना पत्थर से भरा 01 हाईवा वाहन जप्त किया गया। इसी तरह 16 मार्च को अवैध उत्खनन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए मुरूम खनिज के अवैध उत्खनन में लगे 02 जेसीबी लोडर तथा 06 हाईवा वाहन जप्त किए गए। इस प्रकार कुल 11 वाहन अवैध उत्खनन एवं परिवहन कार्य में संलिप्त पाए जाने पर जप्त किए गए हैं। सभी जप्त वाहनों को सुरक्षा की दृष्टि से थाना तुमगांव एवं महासमुंद की अभिरक्षा में रखा गया है।
उन्होंने बताया कि जप्त सभी वाहनों के विरुद्ध खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी तथा प्रकरण में एफआईआर दर्ज कर परिवाद प्रस्तुत किया जाएगा। इस अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने पर 02 से 05 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। खनिज अधिकारी ने बताया कि पूर्व में भी जिले के खनिज पट्टेदारों एवं परिवहनकर्ताओं को निर्देशित किया जा चुका है कि बिना अभिवहन पास के खनिज का उत्खनन, परिवहन या भंडारण करना दंडनीय अपराध है।
कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर नियंत्रण के लिए खनिज अमला द्वारा विशेष अभियान चलाकर निरंतर जांच एवं कार्रवाई की जारी रहेगी।

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