मुंगेली, 27 दिसम्बर 2025/sns/-कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार ने आज जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभाकक्ष में बैठक लेकर विभागीय योजनाओं एवं गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा और जिले में बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने ई-ऑफिस के क्रियान्वयन में लापरवाही पर सख्ती दिखाते हुए लोरमी, पथरिया, बरेला, जरहागॉव और सरगॉव के मुख्य नगर पालिका अधिकारी तथा जिला शिक्षा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही इनआपरेटिव/डीएफ एकाउंट तथा ई-ऑफिस में फाईल का संपादन नहीं करने पर डीईओ सहित सभी बीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कार्यालय के समस्त कार्य ई-ऑफिस के माध्यम से संपादित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में लक्षित प्रगति प्राप्त नहीं करने पर सभी नगरीय निकायों व जनपद पंचायतों के सीएमओ और राजस्व विभाग को कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्युत विभाग के ईई को पीएम सूर्य घर योजना में प्रगति लाने निर्देशित किया।
कलेक्टर ने मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों से कार्य-प्रगति की जानकारी ली तथा मुख्यमंत्री घोषणाओं को समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने सभी विभागों के अंतर्गत हाईकोर्ट में लंबित विभागवार प्रकरणों पर विस्तृत चर्चा की तथा सभी संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध जवाब प्रस्तुत कर प्रकरणों के निराकरण के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने जिले में ठंड को देखते हुए अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में धान उठाव की स्थिति की समीक्षा करते हुए तेज गति से उठाव के निर्देश दिए गए। उन्होंने पीवी ऐप के माध्यम से बड़ी संख्या में हितग्राहियों के फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होने पर लोरमी एसडीएम, खाद्य अधिकारी को नोटिस जारी करने तथा प्रोग्रामर को निलंबित करने के निर्देश दिए। साथ ही कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के एजेंडे के लिए अपूर्ण प्रगति वाले विभागों के विभागाध्यक्षों को पत्र जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने डीडीए को खाद-बीज वितरण, किसान सम्मान निधि ई-केवाईसी का कार्य शीघ्र पूर्ण करने को कहा।
रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर किया गया 125 दिन
कलेक्टर ने बताया कि शासन द्वारा रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत लाए गए वीबी जी राम जी अधिनियम 2025 को संसद द्वारा पारित किया गया है। इस अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को मिलने वाली रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है, साथ ही काम न मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता प्रदान किए जाने का भी प्रावधान किया गया है। मजदूरी भुगतान में पारदर्शिता लाने हेतु देरी होने पर मुआवजे की व्यवस्था की गई है। योजना के अंतर्गत जल संरक्षण, ग्रामीण अधोसंरचना विकास, आजीविका संवर्धन तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। बैठक में एडीएम श्रीमती निष्ठा पाण्डेय तिवारी, जिला पंचायत सीईओ श्री प्रभाकर पाण्डेय, अपर कलेक्टर श्री जी एल यादव सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

