बीजापुर, 11 दिसंबर 2025/sns/-कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री संबित मिश्रा द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के तहत वर्ष 2025-26 के लिए देशी-विदेशी मदिरा के फुटकर दुकानों का आबकारी नीति के अंतर्गत 18 दिसम्बर 2025 दिन गुरूवार को गुरू घासी दास जयंती के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है। जिसके अन्तर्गत जिला बीजापुर के समस्त देशी-विदेशी मदिरा दुकान व एफ.एल.7 सैनिक कैंटीन में मदिरा धारण, विक्रय, परिवहन एवं परोसना पूर्णतः प्रतिबंधित है।

