बीजापुर, 27 नवंबर 2025/sns/-कलेक्टर श्री संबित मिश्रा द्वारा छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रावधानों के तहत् राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा से मृतक के परिजन को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। जिसके अंतर्गत सर्पदंश से मृत्यु के प्रकरण में मृतक दीपक गान्ला के निकटतम वारिस उनके पिता श्री भूपत गान्ला निवासी ग्राम फुतकेल, तहसील उसूर को 4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। स्वीकृत राशि का भुगतान संबंधित हितग्राहियों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किए जाने के निर्देश संबंधित तहसीलदार को दिए गए है।

