छत्तीसगढ़

व्यापमं से परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी

सुकमा, 19 नवंबर 2025/sns/- राज्य स्तरीय परीक्षाओं को सुचारू और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल(सीजीव्यापम) ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। परीक्षार्थियों से कहा गया है कि वे परीक्षा से एक दिन पूर्व अपने परीक्षा केन्द्र का अवलोकन अवश्य करें ताकि परीक्षा दिवस पर किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
व्यापमं द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने से कम से कम दो घंटे पहले परीक्षा केन्द्र पर पहुँचना होगा, जिससे फ्रिस्किंग और पहचान पत्र सत्यापन समय पर पूरा किया जा सके। परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट पूर्व मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा।
ड्रेस कोड को लेकर भी सख्त निर्देश जारी
हल्के रंग की आधी बाँह वाली शर्ट पहनना अनिवार्य होगा। काले, गहरे नीले, हरे, जामुनी, मैरून, बैंगनी तथा गहरे चॉकलेटी रंग के कपड़े वर्जित किए गए हैं। केवल बिना पॉकेट वाले साधारण स्वेटर की अनुमति है, जिसे सुरक्षा जांच के दौरान उतारकर दिखाना होगा। धार्मिक या सांस्कृतिक पोशाक पहनने वाले अभ्यर्थियों को सामान्य समय से पहले केंद्र पर पहुंचना होगा, क्योंकि उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ेगा। अभ्यर्थियों को चप्पल पहनना अनिवार्य किया गया है और कानों में किसी भी प्रकार के आभूषण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा शुरू होने के पहले और आखिरी आधे घंटे में परीक्षा कक्ष से बाहर जाना भी वर्जित किया गया है।
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध
परीक्षा कक्ष में मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, डिजिटल घड़ी, पर्स, बेल्ट, टोपी, पाउच आदि ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है।
प्रवेश पत्र और पहचान पत्र अनिवार्य
प्रवेश पत्र के सभी पृष्ठों का एकतरफा प्रिंट लेना अनिवार्य होगा। साथ ही, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या आधार कार्ड जैसे किसी वैध फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र का साथ में होना आवश्यक है। पहचान पत्र नहीं होने पर अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। यदि प्रवेश पत्र पर फोटो प्रिंट न हो पाए, तो दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो साथ लाना जरूरी होगा। उत्तर पुस्तिका में केवल काले या नीले बॉल पेन का ही उपयोग किया जा सकेगा।
व्यापमं ने स्पष्ट किया है कि निर्देशों का उल्लंघन करने पर अभ्यर्थी को परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। अनुचित साधनों के प्रयोग पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।

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