छत्तीसगढ़

नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 सितम्बर को


अम्बिकापुर, 21 अगस्त 2025/sns/- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिनांक 13 सितम्बर 2025 शनिवार को आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत के सफलतापूर्वक सम्पादन हेतु जिले में विभिन्न खंडपीठों की स्थापना की गई है। इसके लिए कलेक्टर, अपर कलेक्टर, नजूल अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को पीठासीन अधिकारी होंगे। सरगुजा जिले के विभिन्न न्यायालय कक्षों में 24 खंडपीठें गठित की गई हैं, जिनमें कलेक्टर न्यायालय, अपर कलेक्टर न्यायालय,अनुविभागीय अधिकारी न्‍यायालय, तहसीलदार न्यायालय, नायब तहसीलदार न्यायालय शामिल हैं। राजस्व अधिकारी अपने क्षेत्रांतर्गत विधि द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 13 सितम्बर 2025 को राजस्व, दाण्डिक, भू-अर्जन, आर.बी.सी. 6-4 व विविध प्रकरणों का निराकरण करेंगे तथा न्यायालय अवधि समाप्त होते ही निराकृत प्रकरणों की जानकारी ईमेल, व्हाट्सअप, फैक्स या विशेष वाहक के माध्यम से जिला कलेक्टर कार्यालय में भेजेंगे।

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