छत्तीसगढ़

अवैध उर्वरक भंडारण पर कार्रवाई दो लोगों पर एफआईआर करने के निर्देश


अम्बिकापुर, 16 जुलाई 2025/sns/- कलेक्टर श्री विलास भोसकर ने ग्राम डांडगांव, तहसील उदयपुर स्थित सुखराम के मकान में अवैध रूप से उर्वरक (यूरिया) भंडारण के मामले में दो व्यक्तियों पर सुखराम एवं पंकज अग्रवाल के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955“ की धारा 3/5 एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, तहसीलदार उदयपुर को सूचना मिली थी कि ग्राम डांडगांव में सुखराम के मकान में पंकज अग्रवाल द्वारा 1640 बोरी यूरिया उर्वरक का भंडारण किया गया है। तहसीलदार, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, हल्का पटवारी तथा ग्रामीणों की उपस्थिति में दिनांक 25 जून 2025 को मौके पर पहुंचकर पंचनामा तैयार किया गया। पंकज अग्रवाल द्वारा ताले की चाबी न देने पर ताला तोड़कर मकान में प्रवेश किया गया, जहां यूरिया भंडारित पाया गया।

जांच के दौरान उर्वरक की प्राप्ति और भंडारण से संबंधित कोई वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। अनावेदक पंकज अग्रवाल ने उत्तर में बताया कि वह पिकअप वाहन से किसानों को भाड़े पर उर्वरक पहुंचाता है और यह उर्वरक किसानों द्वारा खरीदा गया था, जिसे अस्थायी रूप से सुखराम के खाली मकान में रखा गया था।

हालांकि, न्यायालय ने पाया कि प्रस्तुत जवाब व तर्क प्रमाणित एवं समाधानकारी नहीं हैं, और कोई वैध दस्तावेज या खरीदी रसीद प्रस्तुत नहीं की गई। अतः यह कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश का उल्लंघन मानते हुए न्यायालय ने संबंधित थाना उदयपुर में प्राथमिकी दर्ज करने तथा 7 दिवस में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया है।

साथ ही, जब्त की गई 1640 बोरी यूरिया उर्वरक को जिला विपणन अधिकारी, अम्बिकापुर की सुपुर्दगी में देने के निर्देश भी पारित किए गए हैं।

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