छत्तीसगढ़

बालिकाओं के आत्म-रक्षा हेतु विशेष अभियान बेटी बचाओ बेटी पढाओ दिया संदेश


बीजापुर, 04 जुलाई 2025/sns/ – कलेक्टर श्री संबित मिश्रा के निर्देशन पर महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्री कांता मशराम के मार्गदर्शन में किशोरी बालिकाओ को आत्म रक्षा प्रशिक्षण प्रदाय किया जा रहा है। बालिकाओं के शिक्षा स्वास्थ्य एवं सशक्तिकरण आत्मरक्षा पर जागरूकता फैलाने हेतु जुलाई माह में जागरूकता पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। स्कूल के बालिकाओं को आत्म-सुरक्षा संबंधित विशेष प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। जिसके तहत कस्तुरबा गांधी विद्यालय बीजापुर के बालिकाओं को आत्म-सुरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। जिससे बालिकाओं पर होने वाली किसी भी प्रकार के हिंसात्मक घटनाओं से अपने-आप को बचा सके। बेटी-बचाव बेटी-पढ़ाओं योजनांतर्गत साइबर सुरक्षा पर सोशल मीडियाध्ऑनलाईन प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित उपयोग, ऑनलाईन धोखा-धड़ी, महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए साइबर सुरक्षा टिप्स आदि की जानकारी के साथ बच्चों व को महिलाओं एवं बच्चों के प्रति होने वाली हिंसाओं की जानकारी दिया जा रहा है इस अभियान में बीजादूतीर स्वयं सेवक द्वारा भी व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की जानकारी दिया जा रहा है कि ऐसा विवाह जिसमें वर 21 वर्ष से कम और वधु 18 वर्ष से कम अवस्यक हो तो उसे बाल विवाह माना जायेगा।
बाल विवाह एक सामाजिक कुप्रथा है जिसके कारण सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक हो सकते है। इन कारणों पर विचार विमर्श करके इस समस्या को पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है और एक साकारात्मक वार्तावरण तैयार करना आवश्यक है बच्चों से होने वाले दुर्यव्यहार बालश्रम, सडक पर रहने वाले बच्चे को लैगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम, बाल संरक्षण अधिनियम, बाल विवाह रोकथाम हेतु सजग रहने की जानकारी एवं बच्चों को नशे से दूर रखने की समझाइश दी जा रही है। इस दौरान सभी व्यक्तियों को चाईल्ड हेल्पलाईन 1098, महिला हेल्पलाईन 181 के संबंध में जागरूक किया जा रहा है अभियान के दौरान साइबर क्राईम और एक युद्ध नशे के विद्ध के तहत बच्चो को जागरूक किया जा रहा है नागरिको को बाल श्रम अधियिम की जानकारी देते हुए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इस काम से निकालकर कर उन्हें शिक्षा दिलाने की ओर अग्रसर करने को कहा गया, अगर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, होटल एवं ढॉबों, घरेलू कामगार, ईंट भट्टी, खपरैल निर्माण, घर निर्माण कार्य और गैरेज में काम करवाये जाने वाले लोगों पर बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 संशोधित अधिनियम 2016 के अंतर्गत 06 माह से 03 वर्ष तक का कारावास या 20 हजार से 50 हजार तक का जुर्माना या दोनों से दंडित करने का प्रावधान है, महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं का अनैतिक व्यापार की जानकारी दिया जा रहा है जिसका प्रचार-प्रसार श्री राहुल कुमार कौशिक जिला बाल संरक्षण अधिकारी, श्रीमती शीला भारद्वाज जिला महिला संरक्षण अधिकारी, श्रीमती सूची सुक्ला जिला समन्वयक, महिला सशक्तिकरण केन्द्र प्रशासक श्रीमती सुनिता तामडी एवं श्री संदीप चिडेम, श्री राजकुमार निषाद सामाजिक कार्यकर्ता, श्री राजेश मडे पर्यवेक्षक, रंजीता, सतीष कुरसम, पुष्पा कोरम चाईल्ड हेल्पलाईन द्वारा जानकारी दी जा रही है।

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