छत्तीसगढ़

04 प्रकरणों में बिना अनुमति बिक्रीकृत कोटवारी भूमि को छ.ग. शासन “घास“ मद में दर्ज किये जाने आदेश पारित

कोरबा, 03 जून 2025/sns/- छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 10-11/2000 / सात – 4 (पार्ट) नवा रायपुर दिनांक 12.06.2024 के तहत जारी निर्देश की कंडिका 2 (2) के परिपालन में तथा कलेक्टर कोरबा के निर्देशानुसार कोटवारी भूमि / सेवा भूमि को कोटवार द्वारा “ भूमि स्वामी” के रूप में भूमि दर्ज होने के उपरांत बिना कलेक्टर के अनुमति प्राप्त किये अन्य व्यक्ति को विक्रय किये प्रकरणों में न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कटघोरा से पुर्नविलोकन/पुनरीक्षण की अनुमति प्राप्त कर शासन के निर्देशानुसार विधिवत कार्यवाही करते हुये चार प्रकरणों में छ.ग. शासन “ घास“ मद में दर्ज करने की कार्यवाही की गई है।
तहसीलदार कटघोरा से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम छुरीकला स्थित भूमि ख.नं. 1231 / 2 रकबा 0.093 है. जिसे ग्राम कोटवार बुधवार साय पिता हीरासाय के द्वारा वर्ष 2007 में दुकालू राम, रमेश कुमार पिता सीपतराम, निवासी ग्राम छुरीकला को विक्रय किया गया था। ग्राम छुरीकला स्थित भूमि ख.नं. 1231 / 3 रकबा 0.024 है. है जिसे ग्राम कोटवार बुधवार साय पिता हीरासाय के द्वारा वर्ष 2007 में रामबिलास पिता प्रीतराम, निवासी ग्राम छुरीकला को विक्रय किया गया था। ग्राम नवागांव स्थित भूमि ख.नं. 104 / 2 एवं 123 रकबा 0.008 एवं 0.198 है. है, जिसे ग्राम कोटवार नारायण दास पिता नन्हे दास के द्वारा प्रदीप कुमार जायसवाल, मिथिलेश कुमार पिता गोकुल प्रसाद जायसवाल को विक्रय किया गया था । इसी प्रकार मोहनपुर स्थित भूमि ख.नं. 267 / 1 रकबा 0.445 हे. भूमि है जिसे ग्राम कोटवार लक्ष्मीदास पिता रूपधर दास द्वारा वर्ष 2010 में शिवलाल सिंह पिता गुलाब सिंह को विक्रय किया गया था।उपरोक्तानुसार 04 प्रकरणों में बिक्रीकृत कोटवारी भूमि को छ.ग.शासन “घास“ मद में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया है।

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