छत्तीसगढ़

नए कानून के प्रभावी क्रियान्यवन के संबंध में कलेक्टर-एसपी ने ली बैठक

मुंगेली, 07 मई 2025/sns/- जिले में तीन मुख्य नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार एवं पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल ने 05 मई को जिला कलेक्टोरेट स्थित एनआईसी कक्ष में बैठक ली। बैठक में नए कानूनों के उद्देश्यों, प्रक्रियाओं और तकनीकी ढांचे पर विस्तृत चर्चा हुई। कलेक्टर ने कहा कि नए कानून केवल दंड नहीं, बल्कि न्याय और नागरिक सुविधा है। डिजिटलीकरण के माध्यम से प्रक्रिया को पारदर्शी और त्वरित बनाया जा रहा है। उन्होंने संबंधित विभागों को जनजागरूकता अभियान चलाने और नागरिकों को नए कानूनों की जानकारी देने के निर्देश दिए।
पुलिस अधीक्षक ने कहा, इन कानूनों का मूल उद्देश्य प्रत्येक आपराधिक प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। इसके लिए पुलिस विभाग पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बैठक में गृह एवं विधि विभाग पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी अधिसूचना, एसओपी का पालन करने, अंतर्विभागीय समन्वय हेतु साप्ताहिक समीक्षा बैठक, जिले में सभी संबंधित कार्यालयों में हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर की उपलब्धता एवं इंटीग्रेशन, 06-90 दिनों की समय-सीमा में अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने, प्रत्येक पुलिस अधिकारी-कर्मचारी को नवीन कानून का प्रशिक्षण दिलाने, अनुपस्थिति में विचारण करने का प्रावधान, 07 वर्ष से अधिक की सजा के प्रकरणों में फोरेंसिक टीम द्वारा निरीक्षण, ई-साक्ष्य पर सभी विवेचकों का पंजीयन, जीरो एवं ई-एफआईआर की मॉनिटरिंग के संबंध में चर्चा की गई। इस दौरान अपर कलेक्टर श्रीमती निष्ठा पाण्डेय तिवारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा सहित पुलिस एवं संबंधित विभाग के अधिकारी और अधिवक्तागण मौजूद रहे।

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