छत्तीसगढ़

26 और 27 अक्टूबर को विशेष ग्राम सभा आयोजित


अम्बिकापुर 18 अक्टूबर 2024/sns/ छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, नवा रायपुर के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार एवं छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा (गठन, सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन) नियम 1998 के नियम 6 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर श्री विलास भोसकर ने जिले के समस्त ग्राम पंचायतों में 26 एवं 27 अक्टूबर 2024 को विशेष ग्राम सभा आयोजित करने के आदेश जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 (ख) (3) के तहत् ग्राम सभा में गणपूर्ति कराने का दायित्व पंच, सरपंच एवं सचिव का होगा। इस दौरान निर्वाचक नामावली का वाचन कराकर इसकी शुद्धता की गहन जांच एवं परीक्षण कराया जाकर निर्वाचक नामावली को त्रुटि रहित बनाने कहा गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *