छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिक्षण अधिनियम के तहत दो वाहनों को किया गया राजसात


राजनांदगांव 30 अक्टूबर 2024।/sns/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजय अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम में दिए गये प्रावधानों के तहत दो वाहनों को शासन के पक्ष में राजसात किया है। न्यायालय जिला दण्डाधिकारी राजनांदगांव से प्राप्त जानकारी अनुसार हवलदारपुरा माना मुर्तजापुर जिला अकोला महाराष्ट्र निवासी मोहम्मद कासिम स्वामित्व के वाहन अशोक लिलैण्ड क्रमांक एमएच 30 बीडी 4616 एवं मोहम्मद सोएब के स्वामित्व के वाहन पीकप क्रमांक एमएच 18 एए 3481 को राजसात किया गया है। इस आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण की अवधि समाप्त हो जाने और सक्षम न्यायालय से किसी प्रकार का कोई आदेश प्राप्त नहीं होने पर पर राजसात की कार्रवाई की गई है। नियमानुसार वाहन का आटीओ से मूल्यांकन कराकर नीलामी की कार्रवाई की जाएगी और प्राप्त राशि को छत्तीसगढ़ शासन के निर्धारित मद में खजाना दाखिल करने की कार्रवाई की जाएगी।

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