कवर्धा, 13 सितम्बर 2025/sns/- कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा के निर्देशानुसार जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं महिला एवं बाल विकास अधिकारी के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मिशन वात्सल्य अंतर्गत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 जिला बाल संरक्षण इकाई महिला विभाग की टीम ने ग्राम पंचायत अमलीडीह में जाकर ग्रामीण एवं स्कूली बच्चों के साथ मिलकर बाल विवाह के प्रभावी रोकथाम के लिए जागरूकता रैली के माध्यम से किया गया। बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए सभी जिलों को मार्च 2026 तक 40 प्रतिशत ग्राम पंचायतो एवं नगरीय निकायों मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है इसी को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी ग्राम पंचायतों टीम के द्वारा जन जागरूकता किया जा रहा है ।
परियोजना समन्वयक श्री महेश निर्मलकर ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम सर्वप्रथम 1929 में लाया गया इसके बाद 1949, 1978 और इसके बाद 2006 में संशोधन किए गए इसके अनुसार किसी लड़के 21 या लड़की की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले होना बाल विवाह कहलाता है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत शादी के लिए लड़की का उम्र 18 वर्ष और लड़कों का उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही बताया कि चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 राष्ट्रीय इमरजेंसी 24 घंटे चलने वाली निशुल्क फोन आउटरीच सेवा है ऐसे बच्चों के लिए जिन्हें देखभाल एवं संरक्षण की जरूरत है कोई भी अनाथ, बेसहारा ,लावारिस, घुमंतू, गुमशुदा, बाल श्रम, बाल विवाह से संबंधित बच्चों की सुरक्षा के लिए एवं मदद के लिए निशुल्क नंबर 1098 पर फोन कर सकते हैं। जागरूकता रैली कार्यक्रम में प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल अमलीडीह श्री भूपेंद्र सिंह ठाकुर, शिक्षक श्रीमती पूर्णिमा श्रीवास्तव, श्रीमती सुमन तिवारी, श्रीमती सरिता श्रीवास्तव, श्रीमती प्रीति राय, श्रीमती विनीता कौशिक, श्री महेश निर्मलकर परियोजना समन्वयक, श्री रामलाल पटेल सुपरवाइजर, भारती धुर्वे, मंदाकिनी वर्मा केस वर्कर खेमलाल खटर्जी एवं विद्यालय के सभी बच्चे, ग्राम वासी उपस्थित थे।