छत्तीसगढ़

प्राकृतिक आपदा में मृतक के वारिस को 48 लाख रुपए की राशि स्वीकृत


अम्बिकापुर 23 अक्टूबर 2024/sns/ जिले के अपर कलेक्टर ने प्राकृतिक आपदा में मृतक के वारिस को 48 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। जिसमें तहसील रघुनाथपुर के बीरा निवासी बिसुन की मृत्यु आग में जलने से होने पर उनके वारिस विजय कुमार, तहसील अम्बिकापुर के जोगीबांध निवासी अमलदास की मृत्यु पानी में डूबने से उनके वारिस कामेश्वर दास, तहसील दरिमा के महेशपुर निवासी रामकुवंर की मृत्यु पानी में डूबने उनके वारिस शिवबरन, तहसील दरिमा के कर्रा निवासी तिलासों की मृत्यु पानी में डूबने से उनके वारिस छन्दन राम, तहसील लुण्ड्रा के करेसर निवासी मंझिनो की मृत्यु आग में जलने  से होने पर उनके वारिस सुखन राम, तहसील बतौली के पथरई निवासी रश्मि पैंकरा की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके वारिस लक्ष्मण, तहसील बतौली के मंगारी निवासी प्रमिला दास की मृत्यु सांप के काटने से होने पर उनके वारिस इन्दरमति, तहसील बतौली के गहिला निवासी दिनेश की मृत्यु आकाशीय बिजली से होने पर उनके वारिस करलू, तहसील बतौली के मांजा निवासी सियाराम की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके वारिस मानकुवंर, तहसील सीतापुर के सोनतराई निवासी नान घासी की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके वारिस मनबसिया, तहसील सीतापुर के ढेकीडोली निवासी निकेश की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके वारिस देव शंकर एवं तहसील मैनपाट के परपटिया निवासी सविता की मृत्यु सांप के काटने से होने पर उनके वारिस कैलाश को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की है। इस राशि की मंजूरी राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 संशोधित  प्रावधानों के तहत प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत दी गई।

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