सारंगढ़ बिलाईगढ़, 13 अगस्त 2024/sns/- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी धर्मेश कुमार साहू ने 15 अगस्त 2024 को सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के संपूर्ण क्षेत्र में संचालित समस्त देशी, विदेशी और कंपोजिट मदिरा की फुटकर दुकान के कंपोजिट मदिरा (सीएस-2 घघ), (सीएस-2 ग़ अहाता), (सीएस-2 घघ कंपोजिट अहाता), कंपोजिट मंदिरा दुकानों (सीएस-2 घघ कंपोजिट) तथा विदेशी मदिरा दुकानों (एफएल-1 ख अहाता), (एफएल-1 घघ) को मदिरा शुष्क अवधि घोषित किया है। इस अवधि में मदिरा का संपूर्ण संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित है।
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