छत्तीसगढ़

ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संबंध में प्रतिबंधित आदेश जारी

रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग निषिद्ध
सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक सक्षम अधिकारी की अनुमति एवं साधारण ध्वनि विस्तारक यंत्र के साथ किया जा सकेगा प्रयोग
बीजापुर, मार्च 2024- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अनुराग पाण्डेय ने लोकसभा निर्वाचन 2024 की प्रक्रिया पूर्ण होने तक कानून व्यवस्था एवं निर्वाचन संबंधी आचार संहिता का पालन समुचित कराने छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक शर्तों के अधीन बीजापुर जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का चलाए या चलवाए जाने के संबंध में प्रतिबंधित आदेश जारी किया है। कलेक्टर ने कहा कि निर्वाचन के दौरान सभी अभ्यर्थी, राजनीतिक दल, उनके कार्यकर्ता तथा उनसे सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति प्रचार-प्रसार के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करते हैं। इन ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग न केवल स्थायी रूप से होता है, वरन विभिन्न वाहनों यथा-जीप, कार, ट्रक, टेम्पो, तिपहिया स्कूटर, सायकल, रिक्शा आदि पर घूम-घूम कर या स्थिर रखकर भी होता है। ये वाहन सभी गलियों, सड़कों एवं उप गलियों पर चलते हैं तथा गांवों, बस्तियों, मोहल्लों एवं कालोनियों से बहुत ऊँची आवाज में लाऊड स्पीकरों से प्रसारण करते हुए जाते हैं। लाउडस्पीकरों का ऊंची आवाज में प्रयोग करने से विद्यार्थी वर्ग का अध्ययन बाधित होता है। लाउड स्पीकरों पर अबाध रूप से किये जाने वाले शोरगुल से वृद्ध, दुर्बल, बीमार व्यक्ति को, चाहे वह किसी चिकित्सालय संस्थान में हो या घर में हो बहुत परेशानी होती है। उन्होंने आदेश में कहा है कि निर्वाचन अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग को पूर्ण रूप से रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि ध्वनि विस्तारक यंत्र, निर्वाचन प्रचार एवं जनसमूह के बीच अपने विचार व्यक्त करने के साधनों में से एक साधन है। लेकिन उसके साथ-साथ विषम समय में विषम स्थान पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अविवेकपूर्ण ऊंचे स्वरों पर अवैधानिक प्रयोग जिससे जनमानस की शांति एवं स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो कि अनुमति दिया जाना उचित नहीं है। सभी तथ्यों के प्रकाश में, सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद आवश्यक शर्तों के अधीन बीजापुर जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का चलाए या चलवाए जाने के संबंध में प्रतिबंधित आदेश जारी किया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि जिले के ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाना अथवा करवाया जाना पूर्ण रूप से निषिद्ध होगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग, चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों पर एवं चुनावी सभाओं में, नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही सक्षम अधिकारी की अनुमति पश्चात् किया जा सकेगा, किन्तु ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होंगे एवं छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के अनुसार अनुज्ञेय सीमा में ही प्रयोग किये जायेंगे। लोक परिशांति को देखते हुए लम्बे चोंगे वाले लाउड स्पीकरों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। वाहनों एवं चुनावी सभाओं में एक से अधिक लाउड स्पीकर समूहों में लगाया जाना भी प्रतिबंधित किया जाता है। ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर सामान्यतः किया जा सकता है, परन्तु लोक स्थान यथा कलेक्टर कार्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय, शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास, नगर पालिका परिषद, जनपद पंचायत एवं किसी अन्य स्थानीय निकाय कार्यालय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, दूरभाष केन्द्र आदि से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्य स्थिति में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों, राजनीतिक दलों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। प्रतिबंध निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तिथि तक सम्पूर्ण बीजापुर जिले में प्रभावशील रहेगा। 

लोकसभा निर्वाचन 2024

शासकीय अथवा अर्धशासकीय विश्राम भवनों, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस में नहीं कर सकेंगे राजनैतिक गतिविधियां बीजापुर, मार्च 2024- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के लिये कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही 16 मार्च से जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अनुराग पाण्डेय द्वारा आदेश जारी किया गया है कि निर्वाचन की घोषणा होने की तिथि से निर्वाचन समाप्त की तिथि 6 जून 2024 के मध्य कोई भी राजनीतिक दल के व्यक्ति, मंत्रीगण, सार्वजनिक उपक्रमों के पदाधिकारी आदि शासकीय अथवा अर्धशासकीय विश्राम भवनों, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस आदि में चुनाव प्रचार-प्रसार अथवा राजनीतिक उद्देश्य से न तो ठहर सकेंगे और न ही वहां पर राजनीतिक गतिविधियां कर सकेंगे। जारी आदेश में कहा गया कि पात्रतानुसार तथा उपलब्धता के अनुसार उन्हें विश्राम भवनों, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस आदि में कक्ष उपलब्ध कराया जाएगा। जिसमें भोजन व्यवस्था नहीं किया जाएगा। ठहरने वाले व्यक्ति से निर्धारित राशि जमा कराकर विधिवत रसीद दी जाएगी। टेलीफोन हेतु पृथक रजिस्टर रखा जाएगा तथा किये गये काल की निर्धारित राशि तुरन्त प्राप्त कर ली जाएगी। ठहरने वाले का नाम, पता, ठहरने का प्रयोजन इत्यादि का सभी ब्यौरा अंकित किया जाएगा। एक रजिस्टर रखा जाएगा जिनमें आगन्तुक का नाम, पता, मोबाईल नम्बर इत्यादि का समस्त ब्यौरा अंकित किया जाएगा। जब कभी भी प्रेक्षक या निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी उपरोक्त अभिलेखों की मांग करते हैं तो उन्हें अवलोकन हेतु अभिलेख उपलब्ध कराया जाएगा। शासकीय और अर्धशासकीय विश्राम भवनों, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस, ऑफिसर्स मेस इत्यादि का आरक्षण जिला मुख्यालय में अतिरिक्ति जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुविभागीय मुख्यालयों में तथा अन्य स्थानों पर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा किया जायेगा। कक्षों के आरक्षण में प्राथमिकता निर्धारित की जाएगी। निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं उनके कार्यालय के अधिकारी तथा निर्वाचन कार्य से संबंधित अन्य अधिकारी प्राथमिकता दी जाएगी। यह ध्यान रखा जाएगा कि निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारीगण, प्रेक्षक आदि के लिये कक्ष सदैव आरक्षित रखा जाये। इसके उपरांत यदि कक्ष उपलब्ध रहते तो अन्य व्यक्तियों को उल्लेखित किये गये अनुसार आबंटित किये जा सकते हैं। यह प्रतिबंध निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक संपूर्ण बीजापुर जिले में प्रभावशील रहेगा।

लोकसभा आम निर्वाचन 2024

अधिकारी – कर्मचारियों का लोकसभा निर्वाचन समाप्ति तक अवकाश प्रतिबंधित बीजापुर, मार्च 2024- भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के द्वारा 16 मार्च को लोकसभा निर्वाचन 2024 सम्पन्न कराए जाने की घोषणा कर दी गई है तथा निर्वाचन की घोषणा तिथि से आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है जो कि निर्वाचन समाप्ति तक लागू रहेगी। निर्वाचन जैसे लोक महत्व के कार्य को दृष्टिगत रखते हुए लोकसभा निर्वाचन 2024 की कार्यवाही सम्पन्न होने तक जिले में स्थित सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय, केन्द्रीय कार्यालयों एवं भारत सरकार के उपक्रमों में कार्यरत, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश को प्रतिबंधित किया गया है। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले में पदस्थ कोई भी अधिकारी-कर्मचारी बिना कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग पाण्डेय अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के अनुमति के बिना किसी प्रकार के अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे और न ही मुख्यालय परित्याग करेंगे। किसी भी अधिकारी कर्मचारी द्वारा बिना अनुमति के अवकाश पर जाने अथवा मुख्यालय छोड़ने की दशा में संबंधित कार्यालय प्रमुख एवं नियंत्रण अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे। 

जिले में शांतिपूर्ण मतदान हेतु कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था की हुई व्यापक समीक्षा बीजापुर, मार्च 2024- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग पाण्डेय एवं पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेन्द्र यादव ने आगामी लोकसभा आम निर्वाचन को मद्देनजर रखते हुऐ जिले में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा किया। मतदान के सभी चरणों में पर्याप्त सुरक्षा, कानून व्यवस्था हेतु गंभीरतापूर्वक कार्य करने आवश्यक दिशा-निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया। मतदान की समस्त प्रक्रिया, मतदान दलों को भेजने एवं वापसी, उनकी सुरक्षा, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा, सहित सम्पूर्ण मतदान की प्रक्रिया को लेकर व्यापक समीक्षा किया गया। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत श्री हेमंत रमेश नंदनवार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री चन्द्रकांत गवर्ना, संयुक्त कलेक्टर श्री कैलाश वर्मा, एसडीएम एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी श्री जागेश्वर कौशल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नारायण प्रसाद गवेल सहित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं पुलिस तथा डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी एवं तहसीलदार सहित राजस्व एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारीगण मौजूद थे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *