छत्तीसगढ़

मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से मदिरा दुकानें, एफ एल कैंटीन रहेगी बंद

मतदान के मद्देनजनर शुष्क दिवस घोषित सुकमा, 30 अक्टूबर 2023/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हरिस. एस द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिला सुकमा में विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु प्रथम चरण में नियत मतदान को सम्पन्न कराने हेतु जिले में अवस्थित समस्त देशी/विदेशी मदिरा दुकानों एवं समस्त एफ.एल.-7 कैंटीन को मतदान तिथि 07 नवंबर 2023 को मतदान समाप्ति के नियत समय के 48 घन्टे पूर्व की अवधि अर्थात (दिनांक 05 नवम्बर 2023 दिन रविवार को अपरान्ह समय 3.00 बजे से दिनांक 07 नवम्बर 2023 दिन मंगलवार को मतदान समाप्ति तक) बंद रखे जाने हेतु ष्शुष्क अवधि /शुष्क दिवसष् घोषित करता हूँ। अतः उक्त अवधि में जिला सुकमा के समस्त देशी/विदेशी मदिरा दुकान व एफ.एल.-7 कॅटीम में मंदिर का सम्पूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।

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