छत्तीसगढ़

असामायिक मृत्यु के 5 प्रकरणों में वारिसानों को सहायता राशि स्वीकृत

रायगढ़, 4 अगस्त 2023/ अनुविभाग धरमजयगढ़ एवं रायगढ़ में प्राकृतिक आपदा अंतर्गत 5 लोगों की असामायिक मृत्यु के प्रकरणों में कलेक्टर रायगढ़ के अनुमोदन पश्चात संबंधित अनुविभाग के एसडीएम द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के संशोधित प्रावधान के तहत मृतक के नजदीकी वारिसानों को 4-4 लाख रूपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।
कलेक्टर कार्यालय रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील धरमजयगढ़ अंतर्गत ग्राम-हाटी निवासी सुकदेव सारथी की 14 सितम्बर 2021 को सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी श्रीमती निर्मला सारथी को 4 लाख रुपये, ग्राम-छाल के संतोष श्रीवास की 2 नवम्बर 2022 को कुआ के पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनकी माता करमकुंवर श्रीवास को 4 लाख रुपये, ग्राम-भालूपखना के करमूराम की 13 जनवरी 2023 को कुंआ के पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके पुत्र कमलसाय को 4 लाख रुपये, ग्राम-पतरापारा के सकराबाई की 25 दिसम्बर 2022 को आग में जलने से मृत्यु होने पर उनके पति रामलाल निषाद को 4 लाख रुपये तथा तहसील रायगढ़ अंतर्गत ग्राम-पंडरीपानी के ज्योति कुमार खडिय़ा की तालाब के पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके पुत्र नरेश खडिय़ा को 4 लाख रूपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

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