छत्तीसगढ़

कलेक्टर के हाथों दूजराम को मिला भवन निर्माण नियमितीकरण का प्रमाणपत्र

बलौदाबाजार 15 जून/ अवैध भवन निर्माण का नियमितीकरण पूर्ण कराने पर कलेक्टर श्री चंदन कुमार ने गुरुवार को बलौदाबाजार के खैरघटा निवासी दूजराम चतुर्वेदी को नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रदान किया। भवन निर्माण 120 वर्ग मीटर से कम होने के कारण उक्त भवन का नियमितीकरण निःशुल्क किया गया है। अवैध भवन निर्माण का नियमितीकरण हो जाने से अब दूजराम को अतिक्रमण या अवैध निर्माण पर होने वाली कार्यवाही की चिंता से मुक्ति मिल गई है।

कलेक्टर श्री कुमार ने अवैध रूप से निर्मित भवनो को छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण अधिनियम 2022 के अनुसार नियमितीकरण कराने की अपील लोगों से की है। नगर तथा ग्राम निवेश के सहायक संचालक बीएल बांधे ने बताया की अवैध भवन निर्माण के 48 प्रकरणो का नियमितीकरण के लिए सम्बंधितो को नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि अधिनियम के अनुसार 120 वर्ग मीटर तक निर्मित भवनों का नियमितीकरण निःशुल्क किया जाता है। इससे अधिक क्षेत्रफल में निर्मित भवनों के लिए शास्ति एवं नियमितीकरण शुल्क जमा करना होता है।

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