छत्तीसगढ़

*शासकीय सेवकों से एनपीएस अथवा ओपीएस चयन के लिए 24 फरवरी तक विकल्प लेने के निर्देश*

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, 07 फरवरी 2023/ कलेक्टर श्रीमती प्रियंका ऋषि महोबिया ने जिले के सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को परिपत्र जारी कर अपने अधिनस्थ शासकीय सेवकों से न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) अथवा ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) चयन के लिए 24 फरवरी तक विकल्प प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। परिपत्र में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के निर्देशों के तहत 1 नवंबर 2004 से 31 मार्च 2022 के मध्य नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए ओपीएस लागू होने के कारण विकल्प का चयन किया जाना अनिवार्य है। कलेक्टर ने सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को व्यक्तिगत रूचि लेते हुए 24 फरवरी तक विकल्प लिया जाना सुनिश्चित करने तथा माह फरवरी 2023 का वेतन आहरण विकल्प चयन के पश्चात ही करने के साथ 24 फरवरी के पूर्व अनिवार्य रूप से कार्मिक सम्पदा की वेबसाईट में अपडेट करने के निर्देश दिए है।

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