छत्तीसगढ़

*जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त करने दो दिवसीय प्रशिक्षण*

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, 13 जनवरी 2023/ राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कोटपा अधिनियम 2003 के प्रावधानों के तहत जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त घोषित किया जाना है। इसके लिए स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए 12 एवं 13 जनवरी को दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिले में तंबाकू उत्पाद के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता लाने कोटपा अधिनियम का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से हो सके इसके लिए कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ प्रभात चंद्र प्रभाकर और जिला कार्यक्रम प्रबंधक सुश्री विभा टोप्पो के मार्गदर्शन में जिला नोडल अधिकारी डाॅ पारस जैन एवं द यूनियन तकनीकी सहयोगी संस्था के संभागीय सलाहकार के सहयोग से जिले के सभी सीएचओ, शिक्षा विभाग के संकुल समन्वयकों एवं प्राचार्यों के लिए प्रशिक्षण आयोजित कर उन्हे तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश की जानकारी प्रदान की गई तथा इसके क्रियान्वयन हेतु 11 मापदंडों से अवगत कराया गया।
         छत्तीसगढ़ में 13 से 15 वर्ष के 8 प्रतिशत बच्चे तंबाकू का उपयोग करते हैं साथ ही घर के बाद तंबाकू उपयोग करने का दूसरा बड़ा स्थान स्कूल है। साथ ही सर्वेक्षण यह भी बताते हैं कि जितनी कम उम्र में तंबाकू का उपयोग करना प्रारंभ किया जाता है उसे उतना ही कठिन हो जाता है छोड़ना भारत सरकार के निर्णय अनुसार तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान की रणनीति अपनाई गई है जिसके तहत शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे पर किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद की बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगी और अगर ऐसा कोई करता है तो खुद अधिनियम की धारा के तहत 200 रूपए का जुर्माना किया जाएगा और साथ ही किशोर न्याय अधिनियम जेजे एक्ट के तहत 1 लाख रुपए का जुर्माना व 7 साल की सजा का प्रावधान निर्धारित किया गया है। साथ ही शैक्षणिक संस्थान में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद का उपयोग नहीं किया जाना है ना ही किसी तंबाकू उत्पाद के उपयोग के सबूत होनी चाहिए अगर ऐसा कोई करता है तो उसके 200 रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है और अधिनियम 2003 के तहत दोनों ही प्रावधानों के लिए स्कूल के प्राचार्य नोडल शिक्षक अधिकृत होंगे चलानी कार्यवाही करने के लिए इसी प्रकार समस्त स्वास्थ्य केंद्रों को भी तंबाकू मुक्त घोषित किया गया है जिसमें धूम्रपान निषेध क्षेत्र के प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा और अगर वहां पर किसी भी प्रकार का उल्लंघन किया जाता है तो 200 रुपए तक का जुर्माना किया जा सकेगा। 

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