छत्तीसगढ़

कलेक्टर ने अवैध मदिरा परिवहन में जप्त वाहन किये राजसात

रायगढ़, 21 जनवरी 2022/ कलेक्टर श्री भीम सिंह ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 47 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अवैध मदिरा परिवहन में जप्त किये गये वाहनों को राजसात करने का निर्णय लेते हुए वाहनों के मूल्य की राशि से वसूली की गई राशि को सरकारी खजाने में जमा कराया गया है।
आबकारी विभाग खरसिया ने विधानसभा निर्वाचन 2018 के दौरान दिनांक 16 नवम्बर 2018 को स्थैतिक निगरानी दल की सूचना पर ग्राम सोनबरसा में पिकअप गाड़ी की चेकिंग में 52 नग देशी मदिरा प्लेन अवैध परिवहन करते पाये जाने पर वाहन चालक नरेन्द्र कुमार बेसरा, उम्र 34 वर्ष, निवासी-ग्राम लोरो थाना-दुलदुला, जिला-जशपुर के विरूद्ध प्रकरण कायम किया गया था। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर रायगढ़ जेल भेजा गया और पिकअप वाहन सीजी 13 डब्ल्यू 9542 को राजसात करने चालान कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। दस्तावेज अनुसार प्रशांत बाजपेयी वाहन स्वामी होना पाया गया। इस प्रकरण पर कलेक्टर ने विधिवत सुनवाई कर अवैध मदिरा परिवहन पाये जाने पर वाहन के मूल्य की राशि से 60 हजार रुपये को राजसात करने का आदेश जारी किया। सहायक आयुक्त आबकारी को वाहन स्वामी द्वारा एक माह के भीतर राशि जमा नही किये जाने पर वाहन नीलाम कर राशि सरकारी खजाने में जमा कर प्रकरण नस्तीबद्ध करने का भी आदेश था। पिकअप मालिक द्वारा राशि जमा किये जाने पर गाड़ी आबकारी विभाग ने सौंप दी।
पुलिस चौकी कनकबीरा सारंगढ़ ने दिनांक 25 मार्च 2021 को बोलेरो गाड़ी में दो जरीकेनों में 10-10 लीटर महुआ मदिरा रखकर लाते चालक राजकुमार निषाद, साकिन-पलसापाली, थाना-सरायपाली जिला-महासमुंद को पकड़ा था। बोलेरो सीजी 13 सी 7211 की जप्ती के प्रकरण में कलेक्टर ने सुनवाई के बाद मदिरा का अवैध परिवहन पाये जाने पर वाहन के मूल्य से 68 हजार 500 रुपये राजसात करने का आदेश दिया। बोलेरो मालिक राजकुमार निषाद ने उक्त राशि जमा कर अपना वाहन प्राप्त कर लिया।
जूट मिल पुलिस चौकी ने दिनांक 28 फरवरी 2018 को टाउन भ्रमण के दौरान मुखबिर सूचना पर कोड़ातराई हवाई पटृटी के पास पल्सर मोटर सायकल सीजी 13 वाई 1500 से एक बोरी में 69 पाव देशी मदिरा प्लेन लेकर आते आरोपी मिनकेतन साव, उम्र-19 वर्ष, निवासी-कोड़ातराई को पकड़ा गया था। मोटर सायकल जप्ती के प्रकरण मे कलेक्टर ने सुनवाई के बाद मदिरा का अवैध परिवहन पाये जाने पर वाहन के मूल्य से 40 हजार रुपये राजसात करने का आदेश दिया। पल्सर के मालिक मुरलीधर साव ने उक्त राशि जमा कर गाड़ी प्राप्त कर ली।
एडीईओ रमेश कुमार अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीगढ़़ राज्य में मदिरा की पांच लीटर से अधिक मात्रा में अवैध धारण पर आरोपी को अजमानती धारा के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा जाता है। आरोपी के विरूद्ध चालान सीजेएम कोर्ट रायगढ़ में पेश किया जाता है और यदि वाहन से मदिरा लाई गई हो तो उसके संबंध में कलेक्टर कोर्ट रायगढ़ में सुनवाई होती है। इस प्रकार मदिरा के अवैध कारोबार पर सख्ती से रोकथाम के प्रावधान किये गये है।

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