छत्तीसगढ़

बच्चे, बालश्रमिक, अपशिष्ट संग्राहक, भिक्षावृत्ति मे लिप्त बच्चों का चिन्हांकन करने हेतु विशेष अभियान 25 दिसम्बर 2021 से 25 जनवरी 2022 तक

गरियाबंद / जनवरी 2022

 बालश्रमिक/अपशिष्ट संग्राहक/भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों के चिन्हांकन करने हेतु कलेक्टर के निर्देशानुसार जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, के मार्गदर्शन मंे जिले के सभी आंगनबाड़ी केन्द्र अंतर्गत सर्वेक्षण व पंचायत स्तर पर गठित बाल संरक्षण समिति एवं नगरीय निकाय में बाल संरक्षण समिति के समन्वय से 25 दिसम्बर 2021 से 25 जनवरी  2022 तक जिले के विभिन्न पंचायतों व नगरीय निकायों मंे अभियान चलाया जा रहा है। सर्वेक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर सर्व परियोजना अधिकारी को नोडल अधिकारी व जनपद स्तर के एडीओ एवं श्रम निरीक्षक को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है साथ ही संकुल/सेक्टर स्तर पर पर्यवेक्षकांे को प्रभारी नियुक्त किया गया है। संकुल प्रभारी अपने सेक्टर अंतर्गत आने वाले पंचायतों का सर्वेक्षण हेतु निगरानी करेगी। जमीनी स्तर में ग्राम पंचायत स्तर पर गठित बाल संरक्षण गठित समिति के सरपंच-अध्यक्ष, पंचायत सचिव, पंच, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत क्षेत्र के चयनित शिक्षक, महिला स्वसहायता समूह, निवास क्षेत्र के 01 छात्रा-सदस्यों के द्वारा बालश्रमिक/अपशिष्ट संग्राहक/भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों की निगरानी रखा जा रहा है।

       उक्त गतिविधियां कोविड 19 के संबंध में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों/प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सम्पादित किया जाना है। स्ट्रीट सिचुएशन वाले बच्चें/बालश्रमिक/अपशिष्ट संग्राहक/भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों द्वारा किये जा रहे ऐसे क्षेत्रों में जहां उल्लेखित श्रेणी के बालक अधिक संख्या में देखे जा रहे है, ऐसे क्षेत्रों को चिन्हांकित कर सर्वेक्षण अभियान संचालित किया जाना है। 12 जनवरी तक जिला अन्तर्गत गरियाबंद विकासखण्ड में 01 बालश्रमिक, राजिम में 01 भिक्षावृत्ति में संलिप्त तथा देवभोग में 01 बाल श्रमिक रेस्क्यू किया गया। जिसमें 02 बाल श्रमिक एवं 01 भिक्षावृत्ति, कुल 03 बाल श्रमिक मिले है। रेस्क्यू के दौरान सड़क पर रहने वाले एवं अपशिष्ट संग्राहक वाले बालक नहीं पाये गये।

         जिले में बाल श्रम (प्र्रतिषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम 2016 की धारा (2) के अनुसार किसी भी बच्चे से कार्य कराने पर पाबंदी है। कूड़ा बीनने एवं सफाई के कार्य को अधिनियम के तहत् खतरनाक व्यवसाय की श्रेणी में रखा गया है। इस प्रकार किसी भी बालक/बालिका की जानकारी मिलती है तो जिला बाल संरक्षण अधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई (म.बा.वि.) जिला-गरियाबंद मो. 7646964896 एवं 8878434664/चाईल्ड हेल्प लाईन नम्बर-1098 में जानकारी दी जा सकती है।

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