छत्तीसगढ़

त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2021-22 छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कोविड-19 के संबंध में मानक प्रचलन प्रक्रिया एवं निर्देश

बीजापुर 13 जनवरी 2022- सचिव छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र जारी किया गया है। जिसके अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2021-22 हेतु कोविड-19 के संक्रमण में वृद्धि को देखते हुए अभ्यर्थी उसके समर्थक आदि तथा निर्वाचक एवं निर्वाचन प्रक्रिया में लगे समस्त अधिकारी सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा के प्रति अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहने एवं कोविड गाईडलाईन्स का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करने निर्देशि किया गया है।
                वर्तमान में जारी पंचायत उप निर्वाचन हेतु रोड-शो, पदयात्रा, सायकिल/बाईक/वाहन रैली, आम सभा, जुलूस भौतिक रूप से किये जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
अभ्यर्थी निर्वाचन हेतु डोर-टू-डोर प्रचार-प्रसार कर सकेंगे। किन्तु डोर-टु-डोर प्रचार-प्रसार हेतु एक दल में अधिकतम चार व्यक्ति ही जा सकेंगे। इन चार व्यक्तियों में अभ्यर्थी भी शामिल माना जायेगा।
जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत सदस्य निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी को प्रचार-प्रसार करने हेतु कोविड नियमों के तहत केवल 01 वाहन की अनुमति दी जा सकेगी। अभ्यर्थी वाहन द्वारा प्रचार -प्रसार करने हेेतु वाहन चालक एवं समर्थक सहित केवल चार सदस्य ही भाग ले सकेंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *