छत्तीसगढ़

त्रि-स्तरीय पंचायत आम/उप निर्वाचन चुनाव प्रचार, सभा, रैली व लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए संबंधित तहसीलदार से ले सकते है अनुमति

रायगढ़, दिसम्बर2021/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भीम सिंह ने त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2021-22 हेतु 24 दिसम्बर 2021 से प्रभावशील आदर्श आचरण संहिता के दौरान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के अंतर्गत लाउडस्पीकर के उपयोग के संबंध में जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश के संदर्भ में चुनाव प्रचार सभाओं के आयोजन तथा इन सभाओं में लाउड स्पीकर के उपयोग, प्रचार वाहनों में लाउडस्पीकर के उपयोग, जुलूस के मार्ग निर्धारण, जुलूस निकालने की अनुमति आदि के लिए संबंधित तहसीलदार को सक्षम अधिकारी नियुक्त किया है। नियुक्त सक्षम अधिकारी, अपने कार्यालय में अनुमति हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों की प्राप्ति पंजीबद्ध करेंगे तथा कोविड-19 के संबंध में भारत सरकार, राज्य शासन, जिला दण्डाधिकारी रायगढ़ एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी नियमों का पालन करते हुए सशर्त अनुमति जारी करेंगे।

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