जांजगीर-चांपा, 23 मार्च 2026/sns/- छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित समस्त शासकीय, अशासकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक एवं आईटीआई आदि के प्राचार्य, संस्था प्रमुख, छात्रवृत्ति प्रभारी एवं उनमे अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हैं, को सूचित किया गया है कि शिक्षा सत्र 2025-26 हेतु ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12 वीं से उच्चतर) के स्वीकृति, पंजीयन एवं वितरण की कार्यवाही वेबसाइट http://postmatric-scholarship.cg.nic.in पर ऑनलाइन की जा रही है। जिसके अंतर्गत संस्थानों के प्रस्ताव, स्वीकृति लॉक करने हेतु विभाग द्वारा तिथि निर्धारित की गई है।
सहायक आयुक्त आदिवासी विकास ने बताया कि निर्धारित तिथि अनुसार छ0ग0 राज्य में अध्ययनरत विद्यार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन हेतु (नवीन एवं नवीनीकरण) 27 मार्च तक 2026 तक, ड्राफ्ट प्रपोजल लॉक करने हेतु 29 मार्च 2026 तक एवं सेंक्शन लॉक करने 30 मार्च 2026 तक, जिला कार्यालय द्वारा भुगतान हेतु राज्य कार्यालय को प्रेषित करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 तक निर्धारित की गई है। उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात शिक्षा सत्र 2025-26 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन हेतु पोर्टल बंद कर दिया जावेगा एवं ड्राफ्ट लॉक/स्वीकृति आदेश लॉक करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जायेगा। निर्धारित तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते है, तो इसके लिए संस्था प्रमुख जिम्मेदार होंगे।
छात्रवृत्ति हेतु पात्रता –
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के पालक की आय सीमा रू. 2.50 लाख एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आय सीमा रू. 1.00 लाख प्रतिवर्ष, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र, छ.ग. का मूल निवास प्रमाण पत्र, विद्यार्थी के अध्ययनरत् पाठ्यक्रम के विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम। पीएफएमएस के माध्यम से आधार सीडेड बैंक खाते में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। अतः सभी विद्यार्थी अपने सक्रिय एवं आधार सीडेड बैंक खाते नम्बर की प्रविष्टि ऑनलाइन आवेदन करते समय करना सुनिश्चित करें। वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को एनएसपी पोर्टल से ओटीआर करना आवश्यक है। इस हेतु राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल में प्रदाय निर्देशों का अवलोकन किया जा सकता है। वर्ष 2025-26 में नवीन संस्था के संस्था प्रमुख (हॉल) एवं संस्था के छात्रवृत्ति प्रभारी (आईएनओ) का बायोमेट्रिक-प्रमाणीकरण किया जाना अनिवार्य है।

