छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजनांतर्गत 25 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित     

जांजगीर-चांपा, 25 सितम्बर 2025/sns/- छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिभावान निम्न आय वर्ग के विद्यार्थी जो शिक्षण सत्र 2025-26 में राष्ट्रीय स्तर के उच्च व्यावसायिक संस्थाओं जैसे – आईआईटी, एम्स, आईआईएम, एनएलयू, एमबीबीएस, एनआईटी, आईआईटी में चयन उपरांत प्रवेश प्राप्त करने के लिए तात्कालिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना संचालित है।
सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग ने बताया कि योजनान्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन 25 अक्टूबर 2025 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। अभ्यर्थी  पंजीकृत डाक से अथवा कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास पुराना कलेक्टोरेट परिसर जांजगीर में जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप, नियम तथा शर्तें सहायक आयुक्त आदिवासी विकास पुराना कलेक्टोरेट परिसर जांजगीर से अथवा जिला जांजगीर-चाम्पा की वेबसाइट https://janjgir-champa.gov.in  से प्राप्त किया जा सकता है। निर्धारित तिथि समाप्ति पश्चात आवेदन स्वीकार नही किये जायेंगे। योजना से संबंधित अधिक जानकारी हेतु कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास पुराना कलेक्टोरेट परिसर जांजगीर से संपर्क किया जा सकता है।
पत्रता –
विद्यार्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। विद्यार्थी को छत्तीसगढ़ राज्य हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल होना चाहिए। विद्यार्थी को उपरोक्त अनुसार उल्लेखित संस्थान में चयन की पात्रता के साथ ही चयनित होने का प्रमाण-पत्र एवं प्रवेश लेने हेतु संस्था द्वारा जारी सूचना पत्र होना चाहिये। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पालक की वार्षिक आय रूपये 2.50 लाख से अधिक नही होना चाहिये। शासकीय सेवकों के आश्रित इस योजना के पात्र नही होंगे किन्तु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बच्चे इस योजना का लाभ ले सकेंगे।

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