छत्तीसगढ़

फसल बीमा के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई तक

मुंगेली, 14 जुलाई 2025/sns/- खरीफ वर्ष-2025 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत बीमा के लिए 31 जुलाई अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। उप संचालक कृषि ने बताया कि जिले के लिए धान सिंचित, धान असिंचित, सोयाबीन, अरहर (तुअर), कोदो, कुटकी, रागी, मक्का, मूंग, उड़द एवं मूंगफली फसल अधिसूचित है। उन्होंने बताया धान सिंचित के लिए 1200 रूपए, धान असिंचित के लिए 860 रूपए, सोयाबीन के लिए 820 रूपए, अरहर (तुअर) के लिए 700 रूपए, मक्का के लिए 720 रूपए, उड़द एवं मूंग के लिए 440 रूपए, मूंगफली के लिए 840 रूपए, कोदो के लिए 320 रूपए, कुटकी के लिए 340 रूपए एवं रागी के लिए 300 रूपए प्रति हेक्टयर कृषक अंशराशि निर्धारित है।
अधिसूचित फसल लगाने वाले सभी कृषक को फसल बुआई प्रमाण पत्र अथवा फसल बोने का स्वघोषणा पत्र, नवीनतम भूमि प्रमाण पत्र (बी-1, पी-2), बैंक पासबुक एवं आधार कार्ड की छायाप्रति के साथ वैध मोबाइल नम्बर देना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि कृषक फसल बीमा के अंतिम तिथि के पूर्व निकटतम बैंक शाखा, ग्रामीण बैंक, सहकारी समिति, लोक सेवा केन्द्र, भारत सरकार की बीमा पोर्टल के माध्यम से बीमा करा सकते हैं। जिले में योजना का क्रियान्वयन एचडीएफसी एग्रो जनरल इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए कृषक अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

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