सारंगढ़ बिलाईगढ़, 13 अगस्त 2024/sns/- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी धर्मेश कुमार साहू ने 15 अगस्त 2024 को सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के संपूर्ण क्षेत्र में संचालित समस्त देशी, विदेशी और कंपोजिट मदिरा की फुटकर दुकान के कंपोजिट मदिरा (सीएस-2 घघ), (सीएस-2 ग़ अहाता), (सीएस-2 घघ कंपोजिट अहाता), कंपोजिट मंदिरा दुकानों (सीएस-2 घघ कंपोजिट) तथा विदेशी मदिरा दुकानों (एफएल-1 ख अहाता), (एफएल-1 घघ) को मदिरा शुष्क अवधि घोषित किया है। इस अवधि में मदिरा का संपूर्ण संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित है।
संबंधित खबरें
जिला निर्वाचन अधिकारी ने ली राजनैतिक दलों की बैठक
निर्वाचन कार्यक्रम की दी विस्तृत जानकारी कोरबा, मार्च 2024/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अजीत वसंत एवं पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ तिवारी ने अपने कलेक्टर कक्ष में राजनैतिक दलों की बैठक लेकर […]
जिला स्तरीय स्थानीय शिकायत समिति की बैठक संपन्न
जांजगीर-चांपा, फरवरी 2023/ महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 अंतर्गत गठित जिला स्तरीय स्थानीय शिकायत समिति की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में समिति की अध्यक्ष श्रीमती तान्या अनुरागी पाण्डेय, सदस्यगण श्रीमती रिशीकांता राठौर, श्रीमती विजयलक्ष्मी सोनी, श्रीमती नम्रता नामदेव, पदेन सचिव श्रीमती अनिता अग्रवाल, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला […]