दुर्ग, 17 फरवरी 2026/sns/- जिला शिक्षा अधिकारी श्री अरविन्द मिश्रा ने जांच में शिकायत प्रमाणित होने पर श्री देवेश कुमार देशमुख सहायक शिक्षक एलबी शासकीय प्राथमिक शाला खाड़ा जिला दुर्ग को छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 23 एवं नियम 03 के उप नियम-01 के खण्ड 01,02 तथा 03 का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए श्री देशमुख को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम 01 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में श्री देशमुख का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी दुर्ग नियत किया गया है। साथ ही उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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