छत्तीसगढ़

“वीबी जी राम जी के प्रावधानों पर जनपद पंचायत में जागरूकता बैठक, पैंपलेट वितरित”


बीजापुर, 16 फरवरी 2026/sns/-अनुविभागीय अधिकारी बीजापुर जागेश्वर कौशल एसडीएम की अध्यक्षता में जनपद पंचायत बीजापुर सभाकक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में पंचायत सचिवों एवं रोजगार सहायकों को वीबी जी राम जी अधिनियम  (Act 2025) के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई।
एसडीएम श्री कौशल ने अधिनियम के विभिन्न बिंदुओं से अवगत कराते हुए कहा कि अपने क्षेत्रांतर्गत मजदूरों एवं ग्रामीणों को नए प्रावधान अंतर्गत किए गए मजदूरों के अधिकारों से अवगत कराए। 125 दिवस के रोजगार की गारंटी और 7 दिवस में मजदूरी भुगतान की अनिवार्यतः एक बेहतर कदम है। सभी ग्राम पंचायतों में योजना का प्रभावी प्रचार-प्रसार किया जावे।  उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर पर जागरूकता बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि आमजन अपने अधिकारों एवं कानूनी प्रावधानों की सही जानकारी प्राप्त कर सकें।
बैठक में बताया गया कि वीबी जी राम जी अधिनियम श्रमिकों के हितों की सुरक्षा एवं उनके सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से लागू किया गया महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसके अंतर्गत ग्रामीण श्रमिकों को नियोजित रोजगार, पारदर्शी भुगतान व्यवस्था साथ ही अभिलेखों की पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है।
बैठक के दौरान सचिवों एवं रोजगार सहायकों को जागरूकता संबंधी पैंपलेट वितरित किए गए। अधिकारियों ने निर्देश दिया कि इन पैंपलेट्स के माध्यम से ग्राम स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि प्रत्येक श्रमिक अपने अधिकारों के प्रति सजग हो सके।
इस अवसर पर  उपसंचालक पंचायत श्री हिमांशु साहू, सहायक परियोजना अधिकारी श्री मनीष सोनवानी, कार्यक्रम अधिकारी श्री धर्मेंद्र गवैल एवं कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

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