छत्तीसगढ़

प्राकृतिक आपदाओं से मृत्यु के प्रकरणों में मृतकों के परिजनों को 12 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत


बीजापुर, 26 दिसम्बर 2025/sns/- कलेक्टर श्री संबित मिश्रा द्वारा छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रावधानों के तहत् राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं से मृतकों के परिजनों को 12 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। जिसके अंतर्गत सर्पदंश से मृत्यु में मृतिका रमिला लेकामी के निकटतम वारिस उनके पिता मीठूराम लेकामी को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इसी तरह नदी-नाले के पानी में डुबने से मृत्यु में मृतक पुजारी ईरैया के निकटतम वारिस उनकी पत्नी श्रीमती पुजारी सुशीला, मृतिका मिटकी ओयाम के निकटतम वारिस उनके पति श्री कोपा राम ओयाम सहित प्रत्येक मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रूपए कुल 12 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृति दी गई है। स्वीकृत राशि का भुगतान संबंधित हितग्राहियों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किए जाने के निर्देश संबंधित तहसीलदार को दिए गए है।

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