छत्तीसगढ़

शेष गहन पुनरीक्षण बीएलओ को घर-घर पहुँच कर सत्यापन के निर्देश धीमी प्रगति पर होगी कार्रवाई

मुंगेली, 19 नवंबर 2025/sns/- निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार तथा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुन्दन के मार्गदर्शन में जिले में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है। विशेष गहन पुनरीक्षण अंतर्गत 04 दिसम्बर तक सत्यापन एवं घर-घर गणना कार्य किया जा रहा है। एस.आई.आर. का उद्देश्य मतदाता सूची का शुद्धिकरण कर सूची को अद्यतन करना है, ताकि निर्वाचक नामावली में किसी योग्य व्यक्ति का नाम न छूटे तथा किसी अयोग्य व्यक्ति का नाम न जुडे़।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर की प्रगति के संबंध में वर्चुअल बैठक ली गई और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार ने जिला कलेक्टोरेट स्थित एनआईसी कक्ष ने एडीएम, एसडीएम तथा निर्वाचन से संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने सभी बीएलओ को डोर-डोर-टू जाकर गणना प्रपत्र भरवाने तथा सभी एसडीएम को बीएलओ की सतत मानिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने एसआईआर कार्य को युद्धस्तर पर करने तथा खराब प्रदर्शन पर सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। कलेक्टर ने नेटवर्क की समस्या वाले क्षेत्रों में चिन्हांकित जगहों में इंटरनेट एवं वाई-फाई की उचित व्यवस्था कर डिजिटाइजेशन कार्य में बेहतर प्रगति लाने निर्देशित किया। उन्होंने बेहतर मानिटरिंग सुनिश्चित करने प्रापर प्लानिंग करने तथा बीएलओ एवं एसआईआर कार्य में संलग्न फील्ड स्तर के अधिकारी-कर्मचारियों से प्रगति का नियमित प्रतिवेदन लेने और धीमी प्रगति पर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

दावा-आपत्ति 09 दिसम्बर से 31 जनवरी तक एवं 07 फरवरी तक मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन

उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मायानंद चंद्रा ने बताया कि 05 से 08 दिसंबर तक कंट्रोल टेबल एवं ड्राफ्ट रोल की तैयारियों को अद्यतन किया जाएगा। इसके पश्चात 09 दिसंबर को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। प्रारंभिक प्रकाशन के बाद 09 दिसंबर से 08 जनवरी 2026 तक दावा एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। दावा-आपत्तियों का निपटान 31 जनवरी तक पूर्ण कर लिया जाएगा, जबकि मतदाता सूची की शुद्धता के परीक्षण उपरांत 07 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
 गणना पत्रक भरने हेतु सभी मतदाता अपने 02 नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो, जिसका बैकग्राउंड सफेद हो, तैयार रखें। ऐसे मतदाता, जिनका नाम 2003 एवं 2025 की मतदाता सूची में हो एवं ऐसे मतदाता जिनका नाम 2003 की सूची में न हो, लेकिन 2025 की मतदाता सूची में हो, लेकिन उनके माता-पिता का नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज हो, ऐसे मतदाताओं को केवल 2003 की मतदाता सूची की छायाप्रति संलग्न करना है। अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है।

ऐसे मतदाता, जिनका नाम एवं उनके माता-पिता का नाम 2003 की सूची में न हो। लेकिन उस मतदाता का नाम 2025 की सूची में हो, ऐसे मतदाताओं को जन्मतिथि के आधार पर, जिन मतदाताओं का जन्म 01 जुलाई 1987 से पहले है, तो अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। जिनका जन्म 01 जुलाई 1987 से 02 दिसम्बर 2004 के बीच हुआ हो, वे अपना दस्तावेज एवं माता या पिता में से किसी एक का दस्तावेज देंगे। जिनका जन्म 02 दिसम्बर 2004 के बाद हुआ है, वे अपना, माता एवं पिता का (दोनों का) दस्तावेज देंगे। 01 अक्टूबर 2026 की स्थिति में भावी मतदाताओं का फार्म 06 भराया जाएगा, जिसमें नवीन मतदाता बन सकेंगे।

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