छत्तीसगढ़

नियंत्रण मूल्य से अधिक दर पर यूरिया विक्रय करने पर सहकारी समिति के विरुद्ध कृषि विभाग की सख्त कार्यवाही

अम्बिकापुर, 23 सितम्बर 2025/sns/- जिले के कृषकों को शासन द्वारा निर्धारित दरों पर गुणवत्तायुक्त उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु संचालक कृषि श्री राहुल देव के निर्देशन, संयुक्त संचालक कृषि संभाग सरगुजा श्री यशवंत केराम, कलेक्टर सरगुजा श्री विलास भोस्कर एवं उप संचालक कृषि अंबिकापुर श्री पीतांबर सिंह दीवान के मार्गदर्शन में  टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही की गई।

अधिक दर पर यूरिया विक्रय की सूचना प्राप्त होने पर कृषि विभाग की टीम द्वारा श्री बहुउद्देशीय सहकारी समिति, सकालो में दबिश दी गई। जांच के दौरान उपलब्ध कच्चे दस्तावेजों एवं उपस्थित कृषकों से जानकारी प्राप्त हुई कि समिति द्वारा यूरिया का विक्रय 600 रुपये प्रति बोरी की दर से किया जा रहा था, जो कि शासन द्वारा निर्धारित अधिकतम मूल्य से अधिक है।

साथ ही, निरीक्षण के दौरान अन्य अनियमितताएं भी उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के अंतर्गत पाई गईं। नियमानुसार कृषि विभाग द्वारा संबंधित संस्था को नोटिस जारी करते हुए उर्वरक विक्रय पर तत्काल प्रतिबंध,स्टॉक की जप्ती,गोदाम को पंचनामा बनाकर सील कर कार्यवाही की गई है।

कार्यवाही के दौरान उर्वरक निरीक्षक श्री सोहन भगत, श्री अजय बड़ा, श्रीमती श्वेता पटेल, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्री दीपक कश्यप, हिमांशु गुप्ता, विनोद पैकरा एवं सकालो उपसरपंच श्री भोला चंद्र टेकाम उपस्थित रहे।कृषि विभाग कृषकों के हित में इस प्रकार की अनियमितताओं के विरुद्ध निरंतर निगरानी एवं आवश्यक कार्यवाही करता रहेगा।

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