सुकमा, 13 सितम्बर 2025/sns/- कलेक्टर श्री देवेश कुमार ध्रुव के निर्देशानुसार श्री एस.डी. राज, निवासी धरमपुरा, ब्रिजराज नगर, जगदलपुर, जिला बस्तर (छत्तीसगढ़) को ग्राम फंदीगुड़ा, खसरा क्रमांक 265, 267 एवं 275 के भाग पर भंडारित गौण खनिज साधारण रेत के परिवहन की अनुमति प्रदान की गई है।
यह अनुमति खनिज विभाग द्वारा पूर्व में दर्ज प्रकरण के निराकरण एवं समझौता राशि 34,33,460.00 रूपए की पूर्ण जमा राशि के पश्चात दी गई है। श्री एस.डी. राज के विरुद्ध खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 एवं छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भंडारण) नियम 2009 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसमें अवैध भंडारण को लेकर कार्रवाई की गई थी। 02 सितम्बर 2025 को खनिज मद में समझौता राशि जमा करने के पश्चात खनिज निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जप्तशुदा 13,644 घनमीटर साधारण रेत के परिवहन हेतु 18 घनमीटर प्रति हाईवा के मान से कुल 758 नग रॉयल्टी पर्ची निर्गत की गई है। यह अनुमति 02 सितम्बर 2025 से 01 दिसम्बर 2025 तक तीन माह की अवधि के लिए दी गई है।
अनुमति कुछ निश्चित शर्तों के अधीन दी गई है, जिनमें यह अनिवार्य किया गया है कि रेत का परिवहन केवल इस कार्यालय द्वारा जारी ट्रांजिट पास (अभिवहन पास) के माध्यम से ही किया जाएगा। प्रत्येक ट्रिप के लिए पृथक-पृथक अभिवहन पास लेना होगा तथा परिवहन की गई मात्रा का पृथक हिसाब रखा जाएगा। प्रत्येक टी.पी. बुक का विवरण कार्यालय में प्रस्तुत करना भी अनिवार्य किया गया है।
इन शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर अनुमति को किसी भी समय सात दिवस की सूचना देकर समाप्त किया जा सकता है। साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि 758 नग रॉयल्टी पर्चियों के माध्यम से केवल 13,644 घनमीटर रेत का ही परिवहन किया जा सकेगा।
अनुमति अनुसार, दिनांक 07 अक्टूबर 2025 तक जिले के भीतर विकास एवं स्थानीय निर्माण कार्यों में ठेकेदारों एवं स्थानीय क्रेताओं को आवश्यकता अनुसार रेत का विक्रय किया जा सकेगा। तत्पश्चात शेष रेत का परिवहन नियमानुसार अन्यत्र किया जा सकेगा।

