अम्बिकापुर, 11 सितम्बर 2025/sns/- समग्र शिक्षा अभियान के तहत संकुलों में नामांकित होने वाले संकुल प्रभारी/संकुल समन्वयक के नामांकन एवं कार्य के संबंध में राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा के निर्देशानुसार संकुल समन्वयक अपनी पदांकित शाला में न्यूनतम तीन कालखण्ड अध्यापन कार्य किया जाना था, जिसका पालन कार्यरत समन्वयकों द्वारा नहीं किए जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा द्वारा सर्व संकुल प्राचार्य एवं संकुल समन्वयकों को पत्र जारी कर निर्देशित किया है कि सभी संकुल समन्वयक अपनी पदांकित शाला में तीन कालखण्ड अध्यापन कार्य के बाद ही संकुल के विभिन्न कार्यों एवं अकादमिक गतिविधियों में समन्वयक सुनिश्चित करेंगे। निरीक्षण के दौरान संकुल समन्वयक द्वारा अध्यापन कार्य नहीं किया जाना पाये जाने पर संबंधित पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। पत्र में संकुल प्रभारी एवं संकुल समन्वयक को कार्य हेतु जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किए जाने कहा गया है।