छत्तीसगढ़

सर्पदंश से मृत्यु के 2 प्रकरणों में 8 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत


बीजापुर, 24 जुलाई 2025/sns/- कलेक्टर श्री संबित मिश्रा द्वारा छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रावधानों के तहत् राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा प्रबंधन से पीड़ित परिवारों को 8 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। जिसके अंतर्गत सर्पदंश से मृत्यु में मृतिका पाली वेको के निकटतम वारिस उनके पति श्री बोमड़ा वेको निवासी ग्राम दरभा प्लानटेशन पारा थाना कुटरू एवं मृतिका सुखमति माड़वी के निकटतम वारिस उनके पिता श्री लच्छूराम माड़वी निवासी ग्राम कोण्ड्रोजी तहसील भैरमगढ़ प्रत्येक को 4-4 लाख रूपए कुल 8 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृति दी गई है। स्वीकृत राशि का भुगतान संबंधित हितग्राहियों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किए जाने के निर्देश संबंधित तहसीलदार को दिए गए है।

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