छत्तीसगढ़

खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए पीएम एफ एमई योजना अंतर्गत मंगाए गए आवेदन


रायगढ़, 19 जुलाई 2025/sns/- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) के अंतर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र रायगढ़ द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े सूक्ष्म उद्योगों को प्रोत्साहित कर उन्हें तकनीकी, वित्तीय और बुनियादी ढांचे की सहायता प्रदान करना है।
योजना में सभी प्रकार के खाद्य सामग्री जैसे वनोपज पर आधारित निर्मित उत्पाद, चना-मुर्रा, भुजिया, पेठा, पापड़, आचार, बड़ी, नमकीन, मिक्चर, बेकरी निर्माण, राईस मिल, कोदो मिल, पोहा मिल, आटा चक्की, मशाला उद्योग इत्यादि को योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा। योजना अंतर्गत व्यक्तिगत नवीन खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना व विस्तार स्व-सहायता समूहों द्वारा स्थापना, किसान उत्पादक संगठन द्वारा स्थापना, सामान्य सुविधा केन्द्र, सामान्य उदभवन केन्द्र स्थापित करने एवं विस्तार हेतु बैंकों से ऋण हेतु प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के अंतर्गत शामिल है।
मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए तथा वह इकाई प्रतिबंधित सूची में शामिल न हो। आवेदक को वेबसाईट https://pmfme.Mofpi.gov.in से ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करना होगा। जिसके लिए आवेदक को अपना आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड एवं बैंक पासबुक की प्रति अपलोड करना होगा। अधिक जानकारी हेतु कार्यालयीन समय में जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र रायगढ़ से संपर्क कर सकते है। साथ ही दूरभाष क्रमांक 07762-222914 / 07762-255334 पर भी मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।
अनुदान की पात्रता
खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े सूक्ष्म उद्योगों को 35 प्रतिशत तक पूंजीगत अनुदान का लाभ मिलेगा। इसमें पूंजीगत अनुदान के तहत व्यक्तिगत परियोजना पर-35 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख, स्व-सहायता समूह पंूजीगत ऋण पर 35 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख रुपए, किसान उत्पादक संघ पूंजीगत ऋण पर 35 प्रतिशत तथा सामान्य उदभवन केन्द्र पूंजीगत ऋण पर 35 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा। साथ ही इन्टरेस्ट सबवेन्शन तथा टाप अप कनवर्जेस योजना में ब्याज में छूट प्रदान किया जाता है।

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