छत्तीसगढ़

कृषक उन्नति योजनांतर्गत लाभ हेतु 31 अक्टूबर तक पंजीयन अनिवार्य

मुंगेली, 17 जुलाई 2025/sns/- शासन द्वारा कृषकों को पर्याप्त निवेश सहायता एवं लागत राहत देने के उद्देश्य से ‘‘कृषक उन्नति योजना’’ प्रारंभ की गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ‘एकीकृत किसान पोर्टल’ में 31 अक्टूबर तक पंजीयन, फसल सुधार, कैरी फारवर्ड आदि कार्य कराना अनिवार्य है। कृषि विभाग के उप संचालक ने बताया कि फसल विविधिकरण को बढ़ावा देने के लिए पंजीकृत कृषकों को खरीफ मौसम की प्रमुख फसलों जैसे दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, कपास आदि के लिए 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की आदान सहायता राशि दी जाएगी। साथ ही, समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले किसानों को अन्य खरीफ फसल हेतु एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन कराने पर 11 हजार रूपए की प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि दी जाएगी। अधिक जानकारी एवं सहायता के लिए किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी या सेवा सहकारी समिति से संपर्क कर सकते हैं।

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